काले धन की वसूली से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली याचिकाकर्ता ने केंद्र पर निष्क्रियता का आरोप लगाया
काले धन की वसूली से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली याचिकाकर्ता ने केंद्र पर निष्क्रियता का आरोप लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वूसली के लिए कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. यह याचिका दिवंगत अधिवक्ता राम जेठमलानी और अन्य की तरफ से वर्ष 2009 में दाखिल की गई थी.
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट ने कला धन की वसूली वाली याचिका की सुनवाई टाल दिया. 2009 राम जेठमलानी ने ये याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के तरफ से सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वूसली के लिए कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. यह याचिका दिवंगत अधिवक्ता राम जेठमलानी और अन्य की तरफ से वर्ष 2009 में दाखिल की गई थी. न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील द्वारा निर्देश देने के लिए समय की मांग करने के बाद मामले को स्थगित कर दिया.
जेठमलानी के अलावा, पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) केपीएस गिल सहित पांच अन्य लोगों का भी निधन हो चुका है. लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार काले धन को वापस लाने पर कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने केंद्र पर विदेशी बैंकों में काले धन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है. उनके द्वारा मांगा गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जर्मन सरकार द्वारा भारत को 17 मार्च, 2008 को भेजे गए पत्र की एक प्रति है, जिसमें कहा गया था कि वह नई दिल्ली द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने की स्थिति में नहीं है.
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी इन दस्तावेजों को नहीं देने को लेकर दृढ़ हैं और दावा किया कि यह मानने का पुख्ता आधार है, क्योंकि कई प्रयासों के बावजूद उन्हें यह दस्तावेज नहीं मिला. आवेदन में कहा गया है कि अदालत की प्रभावी रूप से सहायता करने के लिए उन्हें जर्मनी में भारतीय राजदूत को लिखे गये केंद्र सरकार के 5 मार्च, 2009 के पत्र की आवश्यकता है जिसका संबंध भारतीय करदाताओं के मुद्दे से है.
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Tags: Black money, Petition in Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 30, 2022, 21:09 IST