पत्नी बोली- लड़कियों की तरह सजता है इंजीनियर पति होठों पर लगाता है लिपस्टिक कोर्ट पहुंचा मामला
पत्नी बोली- लड़कियों की तरह सजता है इंजीनियर पति होठों पर लगाता है लिपस्टिक कोर्ट पहुंचा मामला
Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर की एक महिला ने अपने इंजीनियर पति के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है. पत्नी का कहना है कि उसका पति हर शाम औरतों की तरह श्रंगार करता है. माथे पर हैयर बैंड, बिंदिया, कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजता है. पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई. महिला की शादी 29 अप्रैल 2018 को 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर(परिवर्तित नाम) से हुई थी. पीड़िता ने इस दौरान पुलिस को बताया कि पति शादी के बाद से हमेशा दूर-दूर रहता था. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल पहुंचा दिया. फिर महिला ने पुलिस में शिकायत करने के साथ कोर्ट की शरण ली.
इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर की एक महिला ने अपने पति के बारे में जो खुलासा किया उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. लसूड़िया इलाके की रहने वाली महिला की शादी 29 अप्रैल 2018 को 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर(परिवर्तित नाम) से हुई थी. दो साल के अफेयर के बाद दोनों ने शादी की थी. शादी के बाद दिलेश्वर पत्नी को पुणे लेकर गया. उनके साथ पूरा परिवार भी पुणे शिफ्ट हो गया. पुणे में लगातार दिलेश्वर, सास और ननंद तानाकशी करते रहे. इसके बाद पीड़िता ने इंदौर आकर पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में कर दी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल पहुंचा दिया.
पीड़िता ने इस दौरान पुलिस को बताया कि पति शादी के बाद से हमेशा दूर-दूर रहता था. शादी के बाद कभी भी नजदीकियां नहीं बढ़ी. जब भी वह पास आने की कोशिश करती पति अलग कमरे में चला जाता था. इस दौरान पीड़िता को पति पर शक हुआ और वह पति पर लगातार नजर बनाए रखने लगी. इस दौरान पत्नी को पति के बारे में जो पता चला उसके होश उड़ गए.
पत्नी बोली- महिलाओं की तरह सजता है पति
पीड़िता को यह जानकारी लगी कि पति शाम होते ही महिलाओं की तरह श्रंगार करने लगता है. जिस तरह से महिलाएं माथे पर हैयर बैंड, बिंदिया, कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजती संवरती हैं उसी तरह से पति भी हरकत करता था. जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की जाती थी. इसके बाद पति पीड़िता को पुणे से लाकर इंदौर में छोड़ गया. उसके बाद कभी वापस लेने नहीं आया. इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को करने के साथ ही कोर्ट की शरण ली.
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कोर्ट के आदेश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की और कोर्ट को सौंप दी. महिला बाल विकास विभाग की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि पीड़िता पर घरेलू हिंसा हुई है. न्यायालय ने महिला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पति को तीस हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया की भरण पोषण 5 मार्च 2021 से देना होगा.
महिला ने पेश किए थे पति के खिलाफ सबूत
बहरहाल पीड़िता की तरफ से न्यायालय में पैरवी कर रहे वकील कृष्ण कुम्हार कुन्हारे के मुताबिक़ यह अब का लगभग पहला मामला है जिसमें महिला ने मुखर होकर अपने पति की असलियत न्यायलय में सबूत के साथ पेश की. महिला ने बताया कि उसका पति महिलाों जैसे श्रृंगार करता है. उसके कुछ अन्य साथियों का एक ग्रुप है, जो अक्सर शाम के वक़्त महिलाओं की तरह तैयार होते हैं. पीड़िता ने इसकी कुछ तस्वीरें भी न्यायालय में प्रस्तुत की थी.
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Tags: Crime in Indore, Husband and wife, Indore news, Mp newsFIRST PUBLISHED : June 17, 2022, 18:15 IST