मनी लॉन्ड्रिंग केस: नवाब मालिक को नहीं मिली राहत कोर्ट ने 2 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
मनी लॉन्ड्रिंग केस: नवाब मालिक को नहीं मिली राहत कोर्ट ने 2 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के एक कथित मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बुधवार को दो नवंबर तक के लिए बढ़ा दी.
हाइलाइट्सकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मालिक की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ाईईडी ने कथित मनी लॉड्रिंग केस में उन्हें 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के एक कथित मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बुधवार को दो नवंबर तक के लिए बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके मलिक को 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था.
ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक अर्जी दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि एक चिकित्सकीय बोर्ड मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाए. अदालत ने कहा कि वह दो नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी. मई में अदालत ने मलिक को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए चिकित्सा उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दे दी थी.
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वहीं फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था. तकरीबन 8 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था. गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता की जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई गई और फिर आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से आरोपी मलिक की रिमांड के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी. कोर्ट ने 8 दिन के लिए यानी 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर भेजा था. तब से नवाब मालिक रिहाई के उच्च न्यायलय से लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. लेकिन उन्हें कहीं भी आशा की किरण नहीं दिखी. फ़िलहाल नवाब एक निजी अस्पताल में इलाजरत है.
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Tags: ED, Maharashtra, Nawab Malik, NCP, NCP chief Sharad PawarFIRST PUBLISHED : October 20, 2022, 00:34 IST