कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना जान लें नियम
कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना जान लें नियम
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में आए दिन डॉग लवर और यहां के निवासियों के बीच नोक-झोंक के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है. रजिस्ट्रेशन न कराने वाले पर 2000 रुपए का जुर्मान लगेगा.
सुमित राजपूत/ग्रेटर नोएडा: यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आए दिन डॉग लवर और निवासियों के बीच नोक-झोंक के मामले सामने आते रहते हैं. इतना ही नहीं, कहीं भी किसी का पालतू डॉग किसी को काट ले, तो कार्रवाई भी नहीं होती है, जिसके कारण डॉग लवर सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं. इसके साथ ही अपने डॉग को फीड कराने के साथ मन चाहे स्थान पर घुमाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब ऐसे डॉग के मालिकों के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा.
डॉगी का होगा रजिस्ट्रेशन
बता दें कि सबसे पहले आपको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लांच मित्रा एप पर जाकर अपने डॉगी का रजिस्ट्रेशन करना होगा. अगर कोई घटना होती है और रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया तो आपके ऊपर 2000 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और कार्रवाई भी हो सकती है.
रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई
जनपद गौतमबुद्ध नगर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट और डॉग के कारण लड़ाई झगडे के मामले सामने आते हैं. इसके अलावा सबसे ज्यादा मामले ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आते हैं. इसी के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पूर्व में पॉलिसी बनाई थी, लेकिन कुछ खामियां की वजह से यह लागू नहीं हो सकी.
इस पॉलिसी में आम नागरिकों, आरडब्ल्यूए/एओए और एनजीओ के सुझावों को सम्मिलित किया गया था. इसे प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू की गई है. अगले एक-दो दिनों में पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
नियम का होगा सख्ती से पालन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पालतू कुत्ते के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पंजीकरण की प्रक्रिया 3 माह के बजाय साल भर चलेगी. अगर किसी ने कुत्ते का पंजीकरण न होने की शिकायत मिली तो डॉग लवर या ऑनर पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
ऐसे में पालतू कुत्तों का पंजीकृत के लिए मित्रा ऐप पर इससे संबंधित लिंक एक्टिव हो जाएगा. इस पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने की बात अधिकारियों ने कही है. पंजीकरण न कराने पर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
Tags: Dog Lover, Greater noida news, Local18FIRST PUBLISHED : August 5, 2024, 16:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed