शराब घोटाले में अब कौन पहुंचा HC जज से कहा- ट्रायल कोर्ट के आदेश में गलती

दिल्‍ली शराब घोटाले के मामले में कुल दो मुकदमे दर्ज हैं. सीबीआई भ्रष्‍टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रही है. हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले हैदराबाद के बिजनेसमैन पिल्‍लई इस वक्‍त ईडी से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं.

शराब घोटाले में अब कौन पहुंचा HC जज से कहा- ट्रायल कोर्ट के आदेश में गलती
नई दिल्ली. शराब घोटाले के मामले में हैदराबाद में रहने वाले आरोपी बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका लगाकर उन्‍होंने सीबीआई द्वारा जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने तक आरोपपत्र पर बहस शुरू करने पर रोक की मांग की. ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उन्‍होंने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका पर सीबीआई को समन जारी कर उन्‍हें अपना रुख साफ करने के लिए कहा है. पेश मामले में अब 3 मई को आगे की सुनवाई होगी. दिल्‍ली शराब घोटाले के मामले में कुल दो मुकदमे दर्ज हैं. सीबीआई भ्रष्‍टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रही है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय के पास मनी ट्रेल का पता लगाने की जिम्‍मेदारी है. ईडी दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट तहत अरेस्‍ट कर चुकी है. पिल्लई ने 22 मार्च को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सीबीआई के लिए मामले में और आरोपियों को शामिल करना संभव है. लिहाजा आरोप तय करने की कार्रवाई को स्थगित किया जाना चाहिए. उन्होंने याचिका में कहा है कि उनके आवेदन को खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश मनमाना, अवैध और उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई से जुड़े मामले में वो जमानत पर हैं. उन्हें 6 मार्च को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दने उन्‍हें  गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वो न्यायिक हिरासत में हैं. . Tags: CBI, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Delhi newsFIRST PUBLISHED : April 25, 2024, 18:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed