नाई ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों पर आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाया प्रतिबंध
नाई ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों पर आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाया प्रतिबंध
नाई (हज्जाम) के लिए तेलुगु के शब्द ‘मांगली’ का अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने कुछ अन्य शब्दों के साथ इसे प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है.
हाइलाइट्सआंध्र प्रदेश सरकार का फैसला, कुछ शब्दों पर प्रतिबंध लगाया लोगों की आपत्ति पर लिया निर्णय, आदेश हुए जारी नाई (हज्जाम) के लिए तेलुगु के शब्द ‘मांगली’ पर रोक लगाई
अमरावती. नाई (हज्जाम) के लिए तेलुगु के शब्द ‘मांगली’ का अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने कुछ अन्य शब्दों के साथ इसे प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है. सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने का इसलिए आदेश दिया क्योंकि इससे ‘नाई ब्राह्मण समुदाय के स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी.’ सरकार ने अपने आदेश में स्थानीय बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों मांगली, मंगलीधि, मंगलोदा, बोच्चू गोरिगेवाडा और कोंडामांगली के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, क्योंकि ये समुदाय के खिलाफ ‘अपमानजनक शब्द’ हैं.
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक आदेश में कहा, ‘कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर इस तरह के अपमानजनक और निषिद्ध शब्दों का उपयोग करके उनकी भावनाओं आहत करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.’ यह आदेश आंध्र प्रदेश नाई ब्राह्मण सहकारी वित्त निगम, नई दिल्ली के नव समाज द्वारा किए गए अभ्यावेदन और राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक की एक रिपोर्ट पर आधारित है.
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Tags: Andhra Pradesh Government, LanguageFIRST PUBLISHED : August 12, 2022, 18:11 IST