Section 80D : 1 लाख रुपये टैक्स बचाने वाले इस सेक्शन के बार में जानते हैं आप आयकर विभाग सभी को देता है मौका
Tax Deduction on Health Insurance : अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम करने की सोच रहे हैं तो यह ध्यान देना होगा कि अगर इसका भुगतान कैश में किया गया है तो आयकर विभाग इसे नकार सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है.