हिंदुओं को सौंप दें ईदगाह मस्जिद इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी.

हिंदुओं को सौंप दें ईदगाह मस्जिद इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हाइलाइट्स हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि मस्जिद हिंदुओं को सौंपी जाए. हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में विवादित स्थल पर पूजा करने की मांग की है. लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने यह माना है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है. जबकि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी. हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कई मांगें की हैं, जिसमें ईदगाह मस्जिद को हिंदूओं को सौंपने के साथ-साथ विवादित स्थल पर पूजा की मांग की है. हिंदू पक्ष की क्या है मांग हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी. विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है. मथुरा की जिला अदालत में दाखिल की गई याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया था. मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज गुरुवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है. बता दें कि इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अयोध्या-बाबरी विवाद की तर्ज पर होगी सुनवाई हाईकोर्ट के फैसले से ही यह तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं. हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी. अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को किया खारिज दाखिल की गई 18 में से 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. जबकि हाईकोर्ट ने तीन याचिकाओं को अलग कर दिया गया था. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई थी. मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी. Tags: Mathura Krishna Janmabhoomi ControversyFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 15:13 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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