UP में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हो जाएं सावधान
UP में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हो जाएं सावधान
UP Digital Media Policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई डिजिटल पॉलिसी 2024 लेकर आई है, जिसके तहत जहां सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट शेयर करने वालों को विज्ञापन मिलेगा वहीं आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
हाइलाइट्स कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सख्त सजा का प्रावधान है
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई. इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किये गए हैं. इसके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही इसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था भी की गई है.
गौरतलब है कि अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई होती थी. लेकिन योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई नीति लेकर आई है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
सरकार की ये है मंशा
दरअसल, योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पालिसी लेकर आई है. इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा.
प्रतिमाह इतनी राशि का भुगतान
डिजिटल मीडिया पालिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को चार श्रेणियों बांटा गया है. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है. एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है. जबकि यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है.
Tags: Lucknow news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : August 28, 2024, 06:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed