बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़क पर दौड़ा रहे तो सावधानपुलिस ले रही एक्शन
बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़क पर दौड़ा रहे तो सावधानपुलिस ले रही एक्शन
New Traffic Rules: कुरनूल पुलिस यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और कानून पालन को बढ़ावा मिल रहा है.
कुरनूल जिले की पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है. पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती की जा रही है. ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर थाने ले जाया जाता है. हाल ही में चलाए गए इस अभियान में दर्जनों बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें थाने में जमा किया गया. कुरनूल ट्रैफिक सीआईएस के अधिकारी मंसूर उद्दीन ने “लोकल 18” को बताया कि यातायात नियमों को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.
आधार कार्ड की तरह जरूरी है वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट
जैसे आधार कार्ड हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी उतनी ही अहमियत रखती है. किसी दुर्घटना या वाहन चोरी जैसी स्थिति में वाहन की पहचान करना और मालिक का विवरण प्राप्त करना नंबर प्लेट के जरिए ही संभव हो पाता है. इस वजह से हर वाहन चालक को अपने वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना चाहिए.
नंबर प्लेट पर डिजाइनिंग या नाम लिखना गैरकानूनी
कुछ लोग फैशन के लिए नंबर प्लेट पर आंकड़े या नाम लिखवाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गैरकानूनी है. ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान है.
सेकेंड हैंड वाहन खरीदने-बेचने में रखें सावधानी
सेकेंड हैंड वाहन खरीदते या बेचते समय वाहन के रजिस्ट्रेशन कागजात सही होना बेहद जरूरी है. अगर कोई वाहन मालिक अपना वाहन बेचता है, तो उसे तुरंत नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. यदि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में वाहन से जुड़े किसी भी जुर्माने या मामले की जिम्मेदारी पुराने मालिक पर ही आ जाएगी. पुलिस ने लोगों को इन मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी है.
Tags: Andhra Pradesh, Local18, Special Project, Traffic rulesFIRST PUBLISHED : January 5, 2025, 15:09 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed