शुक्र है पानी का चालान कोर्ट की फटकार पर यहां भगवान को भी मिला है नोटिस
शुक्र है पानी का चालान कोर्ट की फटकार पर यहां भगवान को भी मिला है नोटिस
When Gods Summoned to Courtroom: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए थार चालक को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कहा कि शुक्र है कि आपने बरसानी पानी का चालान नहीं काटा. मगर देश में ऐसे कई मामले हैं, जब भगवान को कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है.
नई दिल्ली. दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि ‘शुक्र है आपने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने के लिए बरसाती पानी का चालान नहीं काटा.’ हाईकोर्ट ने पानी से भरी सड़क पर थार एसयूवी चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने पर पुलिस की आलोचना की. थार के चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी गई. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को मामले में ‘अति-उत्साह में फंसाया गया’ था. मगर भारत में कई ऐसे मामले हैं, जिनमें भगवान को भी नोटिस दिया जा चुका है.
हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के एक सिविल कोर्ट में एक मंदिर से जुड़े भूमि विवाद में भगवान शिव को बुलाया गया था. इस तरह बिहार की एक कोर्ट ने एक मंदिर के उचित प्रबंधन से संबंधित एक मामले में भगवान हनुमान को पेश होने का आदेश दिया. मगर सबसे बड़ा मामला अयोध्या में भगवान रामलला को रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद केस में एक पक्षकार बनाए जाने का रहा है.
Tags: DELHI HIGH COURT, IAS exam, Ram LalaFIRST PUBLISHED : August 3, 2024, 12:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed