RTI के तहत जानकारी ना देने पर निर्माण विभाग पर लगा 25 हजार का जुर्माना
RTI के तहत जानकारी ना देने पर निर्माण विभाग पर लगा 25 हजार का जुर्माना
Impact of Rti Act: कुछ महीनों पहले निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से निर्माण संबंधी कार्यों को लेकर सूचना का अधिकार के तहत कुछ सवालों के जबाब मांगे थे. विभाग द्वारा पहले तो.......
रिपोर्ट- धीर राजपूत
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नगर निगम अक्सर चर्चाओं में बना रहता है. इस बार नगर निगम के एक विभाग पर हजारों रुपए का जुर्माना लगा है. आरटीआई के तहत निर्माण कार्यों की सूचना न देने पर आयोग ने विभाग को तलब करते हुए जुर्माने की कार्रवाई की है. सूचना आयुक्त ने विभाग को जल्द से जल्द जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश भी दे दिए हैं जिससे निगम में हडकंप मच हुआ है. इससे पहले भी निगम से गलत सूचना देने और जानकारी देने में देरी करने पर भारी जुर्माना वसूला जा चुका है.
निगम भरेगा 25 हजार जुर्माना
फिरोजाबाद के रहने वाले सौरव अग्रवाल ने कहा की कुछ महीनों पहले निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से निर्माण संबंधी कार्यों को लेकर सूचना का अधिकार के तहत कुछ सवालों के जबाब मांगे थे. विभाग द्वारा पहले तो इस बारे में कोई सुनवाई नहीं की गई. उसके बाद दोबारा 17 जनवरी 2024 को आयोग द्वारा जबाब देने की तारीख निर्धारित की गई. निर्माण विभाग ने आयोग के बात की भी अनदेखी की. इसके बाद सूचना आयोग ने अधिकारियों को अंतिम मौका देते हुए जबाब देने की 7 फरवरी तारीख निर्धारित की. फिर भी विभाग ने कोई जबाब नहीं दिया औऱ अनदेखा कर दिया.
इसके बाद सूचना आयोग के आयुक्त अजय उप्रैती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया और साथ ही इसे जल्द से जल्द जमा करने का आदेश दिया है. पूरे मामले की जानकारी होने पर अपर नगर आयुक्त अब्बास हसन नकवी ने अधिशासी अभियंता आशीष शुक्ला को सचेत करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था लेकिन फिर भी इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया.
अब आयोग की कार्रवाई के बाद विभाग में हडकंप मचा हुआ है. इस तरह का मामला निगम में पहले भी देखने को मिल चुका है जिसमें आयोग ने अधिकारियों को तलब करते हुए भारी जुर्माना वसूला है.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 18:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed