अयोध्या में 7 साल बाद बढ़ेगा सर्किल रेट 200 प्रतिशत तक होगा इजाफा!
अयोध्या में 7 साल बाद बढ़ेगा सर्किल रेट 200 प्रतिशत तक होगा इजाफा!
अयोध्या में जमीन खरीदना अब और महंगा हो सकता है. जमीनों के सर्किल रेट 7 साल बाद संशोधित किए जाएंगे. इससे पहले 2017 में संशोधन किया गया था. अब अयोध्या के प्रमुख स्थानों के सर्किल दरों में 200% तक की वृद्धि की संभावना है.
अयोध्या: अगर आप भी अयोध्या में जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं या फिर अपना आशियाना यहां पर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. दरअसल अयोध्या के शहरी क्षेत्रों में जमीनों के रेट अब बढ़ सकते हैं. अयोध्या के प्रमुख स्थानों के सर्किल रेट में लगभग 200 फीसदी का इजाफा हो सकता है. राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि इसके आसपास की जमीनों के दाम भी आसमान छू रहे थे. गौरतलब है की अयोध्या शहर के सर्किल रेट 7 साल बाद बढ़ाया जाएगा. इससे पहले 2017 में संशोधन हुआ था.
दरअसल अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से पूरे देश-दुनिया की निगाहें धर्मनगरी अयोध्या पर टिकी है. हर कोई अयोध्या में अपना घर बनाना चाहता है. शायद यही वजह है कि बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर फिल्म जगत के बड़े कलाकारों ने अपने जमीन की खरीदारी प्रभु राम के नगरी अयोध्या में की है. लेकिन अब अयोध्या में जमीन खरीदना अब और महंगा हो सकता है. जमीनों के सर्किल रेट 7 साल बाद संशोधित किए जाएंगे. इससे पहले 2017 में संशोधन किया गया था. अब अयोध्या के प्रमुख स्थानों के सर्किल दरों में 200% तक की वृद्धि की संभावना है. राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले साल 2022 में स्थानीय प्रशासन ने सर्किल रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था लेकिन इसमें इजाफा नहीं हो पाया था.
क्या होता है सर्किल रेट?
गौरतलब है कि सर्किल रेट किसी इलाके में प्रॉपर्टी का न्यूनतम रेट होता है. उससे कम पर जमीन या घर को खरीदना या फिर बेचा नहीं जा सकता. सर्किल रेट क्षेत्र के प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है. इसे जारी करने का मकसद टैक्स की चोरी को रोकना है. भले ही सेल्स डीड पर लिखा मूल्य सर्किल रेट से कम हो, स्टांप और पंजीकरण विभाग से संबंधित उप-पंजीयक मौजूदा सर्किल दरों के अनुसार स्टांप शुल्क की गणना करता है.
Tags: Ayodhya News, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 19:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed