आतंकी क्यों मांग रहे राहुल से मदद यासीन की पत्नी की चिट्ठी पर स्मृति का अटैक
आतंकी क्यों मांग रहे राहुल से मदद यासीन की पत्नी की चिट्ठी पर स्मृति का अटैक
यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी का मामला गर्माता दिख रहा है. वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. जानें कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा?
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी का मामला गर्माता दिख रहा है. इस मामले पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल किया कि जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले यासीन मलिक जैसे लोग राहुल गांधी से मदद क्यों मांग रहे हैं.
स्मृति ईरान ने कहा, ‘आतंक का सहारा लेने वाले गांधी परिवार से मदद मांग रहे हैं. जिन्होंने कश्मीर में आतंक मचाया, बेगुनाहों की जान ली, आज वो गांधी परिवार से मदद के लिए क्यों हाथ बढ़ा रहा है? आज इस कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति से कोई आतंकी सहारा मांग सकता है? तो आखिर ऐसा क्या है कि आतंक का सहारा और साथ देने वाले आज गांधी परिवार का सहारा लेना चाहते हैं.’
यासीन मलिक ने पत्नी ने राहुल को चिट्ठी में क्या कहा?
दरअसल यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जेल में बंद अपने पति का मुद्दा संसद में उठाने की गुजारिश की है. मुशाल ने दावा किया कि उनका पति जम्मू-कश्मीर में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. मुशाल ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में ‘तीन दशक पुराने राजद्रोह मामले में मलिक के खिलाफ जारी मुकदमे की ओर राहुल का ध्यान दिलाया है. इस मामले में एनआईए ने उसे मौत की सजा देने की मांग की है.
स्मृति के प्रहार पर कांग्रेस का जवाब
वहीं इस मामले पर स्मृति ईरान के आरोपों पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यासीन मलिक की पत्नी ने अपनी हैसियत से राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस का आतंकवाद या अलगाववाद के प्रति कोई नरम रवैया है.
बता दें कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक टेरर फंडिंग केस में एनआईए की ओर से उसके खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में खुद ही बहस कर रहा है. एनआईए ने 2017 के इस मामले में मलिक सहित कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था. वर्ष 2022 में एक निचली अदालत ने मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
Tags: Rahul gandhi, Smriti IraniFIRST PUBLISHED : November 7, 2024, 18:13 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed