सुप्रीम कोर्ट ने क्‍यों खारिज की CM अरविंद केजरीवाल की याचिका क्‍या बताई वजह

CM Arvind Kejriwal: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन तक बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्‍ट्री ने इसकी वजह भी बताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्‍यों खारिज की CM अरविंद केजरीवाल की याचिका क्‍या बताई वजह
नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्‍ट्री ने सीएम केजरीवाल के उस आवेदन पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी. अरविंद केजरीवाल ने अंतर‍िम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका को तत्‍काल लिस्‍ट करने का आग्रह किया था. शीर्ष अदालत की रजिस्‍ट्री ने उनके आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया. अब सवाल उठता है कि रजिस्‍ट्री ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग को खारिज कर दिया. रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए सीमित कर दिया गया है. साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी. अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 29, 2024, 13:38 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed