जमीन की रजिस्ट्री शुरू होते ही बजने लगी शहनाई कर्मचारियों की भी बल्ले-बल्ले!
जमीन की रजिस्ट्री शुरू होते ही बजने लगी शहनाई कर्मचारियों की भी बल्ले-बल्ले!
Land Registry In Bihar: जमीन निबंधन में जमाबंदी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद एक बार फिर पुराने तरीके से जमीन का निबंधन शुरू हो गया है. जमीन निबंधन शुरू होने से जहां सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का मिल रहा है राजस्व वही इलाके में शहनाई बजने लगी है.
पूर्णिया. जमीन निबंधन में जमाबंदी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद एक बार फिर पुराने तरीके से जमीन का निबंधन शुरू हो गया है. जमीन निबंधन शुरू होने से जहां सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का मिल रहा है राजस्व वही इलाके में शहनाई बजने लगी है. पूर्णिया के निबंधन कार्यालय में जहां पहले वीरानगी छाई रहती थी एक बार फिर रौनक छा गई है. लोग काफी संख्या में आकर जमीन का निबंधन करवा रहे हैं.
जिला सहायक निबंधन पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि फरवरी 2024 में जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस जमीन का जमाबंदी कायम है सिर्फ उसी का रजिस्ट्री होगा. उसके बाद रजिस्ट्री काफी घट गई. हालात यह हो गया कि इस तिमाही में मात्र 19 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई जबकि पिछले तिमाही में 38 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्ति हुआ था. लेकिन, जब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तब 18 मई से पुराने नियम पर जमीन निबंधन का काम शुरू हुआ है. औसतन हर दिन 90 दस्तावेजों का निबंधन
अभी प्रतिदिन एवरेज की बात करें तो 90 दस्तावेजों का निबंधन प्रतिदिन हो रहा है. इससे सरकार को ठीक-ठाक राजस्व की प्राप्ति हो रही है. वहीं दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष व बिहार के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है. इससे काफी संख्या में जमीन का निबंधन हो रहा है. लोगों को काफी राहत मिल रही है. सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है. साथ ही जो दस्तावेज लेखक हैं उन्हें भी आमदनी हो रही है. सितंबर में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बता दें, बीच में तो हालत यह हो गयी थी कि रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत कम रजिस्ट्री हो रही थी. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सितंबर में फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा. देखते हैं क्या फैसला आता है. बहरहाल अभी भी बड़ी मात्रा में लोगों की जमाबंदी कायम नहीं है. कई लोग जरूरी काम के चलते जमीन बेचना चाहते हैं. लेकिन, नए नियम के कारण बेच नहीं पाते थे.
Tags: Bihar News, Purnia news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 26, 2024, 16:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed