तेलंगाना: दलबदल कानून में नपे दानम नागेंद्र स्पीकर का फैसला खारिज क्या बाकी 9 विधायकों की भी जाएगी कुर्सी

तेलंगाना हाई कोर्ट ने दलबदल कानून के तहत खैराताबाद से विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य करार देकर झटका दिया है. नागेंद्र बीआरएस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल होकर सांसद का चुनाव लड़ गए. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी अयोग्यता याचिका खारिज की गई थी. अब खैराताबाद सीट खाली हो चुकी है.

तेलंगाना: दलबदल कानून में नपे दानम नागेंद्र स्पीकर का फैसला खारिज क्या बाकी 9 विधायकों की भी जाएगी कुर्सी