राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का सुनवाई से
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का सुनवाई से
इस याचिका को आंध्र प्रदेश के रहने वाले एम तिरुपति की ओर से दाखिल किया गया था. उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव और उप राष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 के कुछ प्रावधानों के संवैधानिक वैधता को चुनाती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है.
ऐसी याचिका मत दाखिल किया करें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति भी दे दी है. इस याचिका को आंध्र प्रदेश के रहने वाले एम तिरुपति की ओर से दाखिल किया गया था. उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव और उप राष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 के कुछ प्रावधानों के संवैधानिक वैधता को चुनाती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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Tags: President, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 01, 2022, 13:11 IST