SC का एक और सख्त फैसला लाखों बैंककर्मियों को किया मायूस जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की जो सुविधा मिलती है, उस पर टैक्स की देनदारी बनती है.

SC का एक और सख्त फैसला लाखों बैंककर्मियों को किया मायूस जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली. देशभर के बैंककर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने ने कहा कि बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त या रियायती लोन को “अनुषंगी लाभ” या “सुविधाएं” माना जाएगा और यह टैक्स के अधीन है. सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की जो सुविधा मिलती है, उस पर टैक्स की देनदारी बनती है. यानी अब इस तरह के लोन पर बैंक कर्मचारियों को टैक्स का भुगतान करना होगा. इस संबंध में सर्वोच्च अदालत ने इनकम टैक्स के नियमों को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को बैंकों की ओर से इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा खास तौर पर दी जाती है, जिसमें उन्हें या तो कम ब्याज पर या बिना ब्याज के लोन मिल जाता है. यह बहुत अच्छी सुविधा है, जो सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही मिलती है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इसे फ्रिंज बेनेफिट या अमेनिटीज करार दिया और कहा कि इस कारण ऐसे लोन टैक्सेबल हो जाते हैं. Tags: Bank, Bank Loan, Business news in hindiFIRST PUBLISHED : May 9, 2024, 13:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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