बदमाशों ने लूट ली कार या हो गई चोरी क्या मिलेगा इंश्योरेंस कितना समय लगेगा
बदमाशों ने लूट ली कार या हो गई चोरी क्या मिलेगा इंश्योरेंस कितना समय लगेगा
Car Theft Insurance : कार चोरी होने या लूटी जाने की तमाम घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लूट के बाद भी आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसमें कितना समय लगता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
हाइलाइट्स सबसे पहले आपको बिना देर किए पुलिस में एफआईआर करनी होगी. दूसरा चोरी या लूट की जानकारी अपनी बीमा कंपनी को दीजिए. इसकी जानकारी अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को जरूर दीजिए.
नई दिल्ली. हाल में पलवल जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर की कार में लिफ्ट लेकर बैठे बदमाशों ने उसे चाकू मारकर कार लूट ली और फरार हो गए. ऐसी तमाम घटनाओं और चोरी-लूट के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी कार चोरी हो जाए या कोई उसे लूट ले तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं. कार चोरी होने पर क्लेम की बात तो आपके इंश्योरेंस कॉपी में लिखी होती है, लेकिन लूट की स्थिति में भी आपको बीमा का पैसा मिल जाता है. हालांकि, इन दोनों ही स्थितियों में आपको कुछ जरूरी प्रोसेस फॉलो करने होंगे.
दरअसल, कार की चोरी होने या लूट हो जाने की स्थिति में आपको कार की मौजूदा बाजार वैल्यू या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में दर्ज इंश्योरेंस डेक्लेयर वैल्यू (IDV) के बराबर पैसा मिल सकता है. इंश्योरेंस कंपनी आपको यह पैसा देने से इनकार नहीं कर सकती है. इंश्योरेंस मामलों के जानकार मनोज जैन का कहना है कि इसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है.
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पुलिस में तत्काल करें शिकायत
आपकी कार चोरी हो गई या उसे बदमाशों ने लूट लिया है तो सबसे पहले आपको बिना देर किए पुलिस में एफआईआर करनी होगी. अपने स्थानीय थाने पर या जहां वारदात हुई है, उस नजदीकी थाने में इसकी शिकायत दी जा सकती है. एफआईआर की कॉपी लेना मत भूलना, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करने में इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी.
बीमा कंपनी से करें संपर्क
दूसरा सबसे जरूरी काम है कि आप कार चोरी या लूट की जानकारी अपनी बीमा कंपनी को दीजिए. आप लूट के बारे में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जानकारी दे सकते हैं. आपको तत्काल क्लेम फॉर्म भी भरना चाहिए, जिसमें पॉलिसी नंबर, कार का नंबर और चोरी या लूट की पूरी जानकारी शामिल हो.
स्थानीय आरटीओ को भी बताएं
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर आपकी कार चोरी हो गई या लूट ली गई है तो इसकी जानकारी अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को जरूर दीजिए. यहां आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर आरटीओ के हस्ताक्षर करा लीजिए. इसके बाद आरटीओ आपको ट्रांसफर पेपर देगा, जिसे इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना होगा.
सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लगाएं
अगला जरूरी स्टेप है कि आप सभी डॉक्यूमेंट लगाकर अपना इंश्योरेंस क्लेम करें. कार की चोरी या लूट की स्थिति में आपको कई जरूरी कागज लगाने पड़ते हैं. इसमें एफआईआर की ओरिजनल कॉपी, क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी, आरसी बुक की कॉपी, आरटीओ ट्रांसफर पेपर, साथ में आपको कार की ओरिजनल चाबियां भी सौंपनी होंगी. चोरी की स्थिति में दोनों चाबियां देना जरूरी है और लूट की स्थिति में एक चाबी से काम चल जाएगा.
पुलिस से नो ट्रेस पेपर लेना न भूलें
कार की चोरी या लूट की स्थिति में क्लेम पाने के लिए आपको संबंधित थाने से नो ट्रेस रिपोर्ट पेपर भी लेना होगा. कार चोरी या लूट की एफआईआर दर्ज कराने के 6 महीने बाद आपको यह पेपर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी कार नहीं मिली और अब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं. इसके बाद आपकी कंपनी आईडीवी का पैसा जारी कर देती है.
Tags: Business news, Car insurance, Insurance PolicyFIRST PUBLISHED : July 2, 2024, 13:05 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed