Disability Grant Payment Rule: उत्तर प्रदेश में दिव्यांग अनुदान की द्वितीय त्रैमासिक किश्त अब आधार बेस्ड पेमेंट से,लाभार्थियों को NPCI Mapper प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है...
रिपोर्ट- अंजू प्रजापति
रामपुर: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्याग भरण-पोषण अनुदान योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना एवं इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को अनुदान की द्वितीय त्रैमासिक किश्त का प्रेषण माह सितम्बर 2024 में अकाउंट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेंमेट प्रणाली से किया जाएगा.
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि आधार बेस्ड पेंमेंट प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को अपने बैक खाते में एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) मैप की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, क्योंकि आधार बेस्ड पेंमेट में भुगतान मात्र NPCI मैप्ड आधार में ही किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि जनपद के सभी दिव्यांगजन अनुदान राशि समय से प्राप्त करने हेतु अपना आधार कार्ड बैंक पासबुक एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर के साथ अपने बैंक खाते में तत्काल एनपीसीआई Mapper की प्रक्रिया को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें. जिससे द्वितीय त्रैमासिक किश्त का भुगतान समय पर अकाउंट बेस्ड पेंमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जा सके.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : September 1, 2024, 20:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed