पति से झगड़ा और बच्चे का मर्डर सूचना सेठ के बाद एक और हत्यारिन मां
पति से झगड़ा और बच्चे का मर्डर सूचना सेठ के बाद एक और हत्यारिन मां
Nagpur News: एमआईडीसी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 20 मई की शाम करीब चार बजे दोनों में फिर झगड़ा हुआ, तीखी नोकझोंक के बीच उनकी बेटी रोने लगी. अधिकारी ने बताया कि महिला गुस्से में आकर बेटी को घर से बाहर ले गई और एक पेड़ के नीचे बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी.
मुंबई. सूचना सेठ का नाम आप भूलेंगे तो नहीं होंगे. ये वही महिला है, जिसपर गोवा में अपने चार साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है और इसी वजह से उसे ‘हत्यारिन मां’ कहा जाने लगा था. अब ऐसा ही एक और दिल दहलाने वाला मामला नागपुर से आया है, जहां एक महिला ने ना सिर्फ अपने तीन साल की बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के साथ सड़कों पर भी घूमती रही. हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही मामलों में आरोपी महिलाओं ने सिर्फ इसलिए अपने बेटे/बेटी की हत्या कर दी क्योंकि वे अपने पति से बेहद नाराज थीं.
ताजा मामला नागपुर का है. यहां एक महिला ने अपने पति के साथ झगड़े के बाद अपनी तीन साल की बेटी की हत्या कर दी और घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने से पहले शव के साथ लगभग चार किलोमीटर तक सड़कों पर घूमती रही. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह घटना 20 मई की शाम को एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. आरोपी ट्विंकल राऊत (23) और उसके पति राम लक्ष्मण राऊत (24) रोजगार की तलाश में चार साल पहले नागपुर आए थे.
महिला ने गुस्से में बेटी ती गला दबाकर हत्या कर दी
पुलिस ने कहा कि वे कागज उत्पाद कंपनी में काम करते थे और एमआईडीसी क्षेत्र में हिंगना रोड पर कंपनी के परिसर में एक कमरे में रहते थे. उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे. एमआईडीसी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 20 मई की शाम करीब चार बजे दोनों में फिर झगड़ा हुआ, तीखी नोकझोंक के बीच उनकी बेटी रोने लगी. अधिकारी ने बताया कि महिला गुस्से में आकर बेटी को घर से बाहर ले गई और एक पेड़ के नीचे बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी.
बेटी के शव के साथ करीब 4 किलोमीटर तक घूमती रही महिला
उन्होंने बताया कि बाद में वह शव के साथ करीब चार किलोमीटर तक यहां वहां घूमती रही, रात करीब आठ बजे उसने एक पुलिस वाहन देखा और पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एमआईडीसी पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया. अधिकारी ने बताया कि महिला को बाद में अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
Tags: Goa news, Nagpur newsFIRST PUBLISHED : May 22, 2024, 16:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed