गर्लफ्रेंड रिश्तेदार नहीं पति की प्रेमिका पर क्रूरता का केस चलाने से हाईकोर्ट का इनकार

Karnataka High Court Husband Girlfriend Cruelty Case Judgment: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि शादीशुदा शख्स की प्रेमिका पर पत्नी को प्रताड़ित करने या क्रूरता का केस नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में गर्लफ्रेंड पति की रिश्तेदार नहीं होती है. इस फैसले के बाद कोर्ट ने प्रेमिका के खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.

गर्लफ्रेंड रिश्तेदार नहीं पति की प्रेमिका पर क्रूरता का केस चलाने से हाईकोर्ट का इनकार