मजदूरों के काम की है योजना 2 लाख तक मिलती है सहायता इस तारीख तक करें आवेदन

उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेसिया) मॉड्यूल के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को योजना का लाभ दिया जाएगा.

मजदूरों के काम की है योजना 2 लाख तक मिलती है सहायता इस तारीख तक करें आवेदन
पीयूष शर्मा/ मुरादाबाद: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 के पूर्व पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ दिया जाना है. इसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आश्रितों को दिया जाता है लाभ उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेसिया) मॉड्यूल के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना में 31 मार्च 2022 के पूर्व ई-श्रम धारकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख अथवा दिव्यांगता की स्थिति में दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैरों की पूर्ण रूप से क्षति होने पर 2 लाख रुपये, इसके अतिरिक्त एक हाथ एवं एक पैर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 2 लाख रुपये और एक आंख व एक हाथ तथा एक आंख एवं एक पैर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 2 लाख रुपये और एक आंख या एक हाथ या एक पैर की क्षति होने पर 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. 31 सितंबर तक करें आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है. कर्मकार की मृत्यु होने पर दावेदार का आधार कार्ड व बैंक पासबुक, ई-श्रम कार्ड/यूएएन नम्बर, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गयी एफआईआर/पंचनामा, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दावेदार के नाबालिग होने पर अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 14:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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