दिल्ली के गाजीपुर में नाले में गिरकर एक महिला और उसके बच्चे की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम- एमसीडी की लापरवाही का आलम ये है कि अब सरकार को इसे भंग करने के लिए कह देना चाहिए.
इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में हालात ये हैं कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो नहीं हो रही है. एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है. अगर कैबिनेट और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं होंगी तो कार्यों के लिए बजट को मंजूरी कैसे मिलेगी.
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कहा कि वह जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज करें. एमसीडी और दिल्ली पुलिस से दस दिनों के भीतर मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी के बारे में रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा गया है.
बता दें कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बीते बुधवार 31 अगस्त को बहुत तेज बारिश हुई थी. बारिश के कारण सभी सड़कें और गलियों में कई-कई फुट पानी भर गया था. पानी भरने के दौरान गाजीपुर नाले के पास एक महिला और उसके बेटे की डूबकर मौत हो गई थी. महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर बाजार जा रही थी. सड़क पर पानी भरा होने के कारण वह वहां गहरे नाले में गिर गई. काफी मशक्कत के बाद महिला और बच्चे का शव नाले से निकाला गया.
इस घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में नाले का निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.
Tags: Delhi Government, DELHI HIGH COURT, Delhi MCD, Delhi RainFIRST PUBLISHED : August 6, 2024, 20:44 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed