हिंदुओं की बड़ी जीत जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हिंदुओं की बड़ी जीत जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Janambhoomi Eidgah Allahabad High Court: हाईकोर्ट के फैसले से ही यह तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं. हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी.
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है. इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
हाईकोर्ट के फैसले से ही यह तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं. हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी. अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
FIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 14:17 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed