इस तिथि तक राशन कार्ड का करा लें ई-केवाईसी इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत
इस तिथि तक राशन कार्ड का करा लें ई-केवाईसी इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत
ई-केवाईसी कराने की मुख्य वजह राशन वितरण में हो रही धांधली को रोकना है. राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करना इसलिए जरूरी हो गया है कि सत्यापन के बाद योग्य परिवारों को राशन की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा. राशन कार्ड ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है.
महाराजगंज: राशन कार्ड में हो रही धांधली से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से ई-केवाईसी करवाया जा रहा है. सरकार की ओर से गरीब परिवारों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है. अब राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना आवश्यक हो गया है. इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ परिवार के मुखिया ही नहीं बल्कि राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है, सभी को ई-केवाईसी कराना है. राशन कार्ड धारक अपना ई-केवाईसी सरकारी राशन वितरण वाली दुकान से करा सकते हैं.
30 सिंतबर निर्धारित की है अंतिम तारीख
ई-केवाईसी कराने की मुख्य वजह राशन वितरण में हो रही धांधली को रोकना है. राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करना इसलिए जरूरी हो गया है कि सत्यापन के बाद योग्य परिवारों को राशन की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा. ई-केवाईसी ना कराने की स्थिति में राशन की सुविधा से वंचित भी होना पड़ सकता है, इसलिए यदि आप ने भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी जरूर करा लें. राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है.
कैसे कराएं राशन कार्ड का ई-केवाईसी
राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है. ध्यान देने वाली बात है कि आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए. इन दोनों डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप आसानी से अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते हैं. ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पात्र लोगों को राशन की सुविधा मिलेगी और अपात्र लोगों को राशन कार्ड की वितरण प्रणाली से वंचित कर दिया जाएगा.
Tags: Local18, Maharajganj News, Uttarpradesh newsFIRST PUBLISHED : August 18, 2024, 18:19 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed