लखनऊः उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा. उच्चतम न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है. जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया तथा कहा कि अंतिम सुनवाई की जाएगी.
Tags: Supreme Court, UP news, UP TeacherFIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 16:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed