UP News: 69 हजार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला
UP News: 69 हजार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला
UP News: साल 2018 में हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बीते 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने नई सूची बनाकर चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.
लखनऊ. उत्तर पदेश की बहुचर्चित 69000 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच अपना फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने मंगलवार 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह फैसला सुनाया था. गुरुवार को ऑर्डर की कॉपी बेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है.
न्यायालय ने 69000 शिक्षक भर्ती में अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है. साथ ही इस भर्ती में नौकरी कर रहे अभ्यर्थी यदि प्रभावित होते हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा.
जानें कोर्ट ने क्या दिए आदेश
राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी चयन सूचियों को नजरअंदाज करते हुए, सेवा नियम, 1981 के परिशिष्ट – 1 के अनुसार एटीआरई-19 के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे. सेवा नियम, 1981 के नियम 14 में गिनाए गए गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद, आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) के तहत परिकल्पित आरक्षण नीति अपनाई जाएगी.
यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है, तो मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. नियुक्ति के लिए नवीन चयन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है, तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को परेशानी न हो. आक्षेपित निर्णय और आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश तदनुसार संशोधित किए जाएंगे. इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस निर्णय के संदर्भ में पूरी कवायद की जाएगी.
2018 में आयोजित हुई थी ये भर्ती परीक्षा
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन साल 2018 में किया गया था. कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा भर्ती नियमावली का पालन सही तरीके नहीं किये जाने का आरोप लगाया था. जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच अपना फैसला सुनाया है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे व कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि यह फैसला हम सभी के पक्ष में आया है. माननीय कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें न्याय मिला है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सरकार भी बिना किसी देर किए अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए नौकरी दे.
Tags: Allahabad high court, UP newsFIRST PUBLISHED : August 17, 2024, 21:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed