किसी के साथ अनन्याय नहीं हो 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर बोले CM योगी
किसी के साथ अनन्याय नहीं हो 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर बोले CM योगी
UP News: उत्तर प्रदेश में साल 2018 में हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले पर हाल ही में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले के बाद रविवार को सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक के बाद सीएम योगी ने संकेत दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय पर चर्चा की गई.
इस निर्णय को लेकर सीएम योगी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए. साथ ही किसी भी अभ्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.
2018 में आयोजित हुई थी ये भर्ती परीक्षा
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन साल 2018 में किया गया था. कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा भर्ती नियमावली का पालन सही तरीके नहीं किये जाने का आरोप लगाया था. जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच अपना फैसला सुनाया है.
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे व कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया था कि यह फैसला हम सभी के पक्ष में आया है. माननीय कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें न्याय मिला है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सरकार भी बिना किसी देर किए अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए नौकरी दे.
Tags: CM Yogi, UP newsFIRST PUBLISHED : August 18, 2024, 20:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed