अगर आप भी चलाते हैं UP में कोचिंग संस्थान तो जान लें ये 4 नियम
अगर आप भी चलाते हैं UP में कोचिंग संस्थान तो जान लें ये 4 नियम
उत्तर प्रदेश में भी कोचिंग सेंटर चलाने के कुछ नियम हैं. उत्तर प्रदेश कोचिंग नियमावली 2002 के तहत सभी कोचिंग संचालकों को एनओसी लेनी होती है.लोकल 18 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था की झांसी में सिर्फ 16 कोचिंग सेंटर के पास एनओसी है.
झांसी. दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 4 अभ्यर्थियों की मौत के बाद हुए हंगामे ने कोचिंग सेंटर की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी है. दबाव में आए प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरु कर दी है. दृष्टि आईएएस समेत कई कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया गया है. देश के अन्य हिस्सों में चल रही कोचिंग सेंटर का भी हाल कुछ ऐसा ही है. लोकल 18 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था की झांसी में सिर्फ 16 कोचिंग सेंटर के पास एनओसी है.
उत्तर प्रदेश में भी कोचिंग सेंटर चलाने के कुछ नियम हैं. उत्तर प्रदेश कोचिंग नियमावली 2002 के तहत सभी कोचिंग संचालकों को एनओसी लेनी होती है. एनओसी प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ मानक पूरे करने होते हैं. झांसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सुशील बाबू ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शहरी इलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटर को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से एनओसी लेनी होती है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डीआईओएस कार्यालय से एनओसी लेनी होती है.
इन मानकों को करना होता है पूरा
सुशील बाबू ने बताया कि एनओसी प्राप्त करने से पहले कोचिंग सेंटर के मालिक को अपने कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास करवाना होता है. इसके साथ ही फायर की एनओसी लेनी होती है. कोचिंग संचालक की यह जिम्मेदारी होती है कि छात्रों की सुरक्षा के सभी इंतजाम करे. कोचिंग मालिकों को फीस भी जमा करनी होती है. 10 बच्चों तक वाली कोचिंग के लिए 250 रुपए जमा करना होता है. 500 से अधिक बच्चों वाली कोचिंग के लिए 25000 रुपए फीस जमा करनी होती है.
Tags: Jhansi news, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : July 30, 2024, 16:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed