बिहार सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज शादीशुदा बेटियों को भी अनुकंपा नौकरी का हक

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को खारिज कर दिया, इसमें केवल तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के योग्य माना गया था. कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा बेटी को सिर्फ विवाह के आधार पर नौकरी के अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद बेटी अपने मायके की जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो जाती. अदालत ने बिहार सरकार को मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है.

बिहार सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज शादीशुदा बेटियों को भी अनुकंपा नौकरी का हक