जमीन की रजिस्ट्री के बाद इतने दिनों के अंदर जरूर करें दाखिल खारिज
जमीन की रजिस्ट्री के बाद इतने दिनों के अंदर जरूर करें दाखिल खारिज
जमीन खरीदते समय लोग रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं. लेकिन, एक बेहद जरुरी प्रक्रिया करवाना अक्सर देखा भूल जाते हैं. यह प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज की.अगर किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया गया तो इस पर आपको पूरी तरह कानूनी हक नहीं मिल सकेगा.
झांसी: अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. घर बनाने के लिए लोग प्लॉट या जमीन खरीदते हैं. जमीन खरीदते समय लोग रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं. लेकिन, एक बेहद जरुरी प्रक्रिया करवाना अक्सर देखा भूल जाते हैं. यह प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज की. दाखिल खारिज एक बेहद जरुरी काम होता है जिसे ना करवाने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है.
दाखिल खारिज को म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कहा जाता है. अगर किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया गया तो इस पर आपको पूरी तरह कानूनी हक नहीं मिल सकेगा. वरिष्ठ पीसीएस और बीडा के ओएसडी डॉ. लाल कृष्ण ने बताया कि दाखिल खारिज एक बेहद जरुरी प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई जमीन आपके पास आने से 4 और लोगों के पास थी. आपने खरीदते वक्त अगर दाखिल खारिज नहीं करवाया और उन 4 लोगों में से किसी ने भी कोर्ट में उस जमीन पर दावा कर दिया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी.
इतने दिनों के भीतर करवा लें दाखिल खारिज
डॉ. लाल कृष्ण ने बताया कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया जमीन की रजिस्ट्री के 35 से 45 दिन के भीतर करवा लेनी चाहिए. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है. अगर तय समय सीमा के अंदर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो संभव है कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है, वह इसे किसी और को भी बेच दे. इसके बाद आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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Tags: Jhansi news, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : April 27, 2024, 14:19 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed