‘क्या इसके लिए उन्हें जेल भेजना चाहिए’ उमर-शरजील मामले में क्यों आया Gen-Z का जिक्र HC के जज ने दिया ये फैसला
Bombay High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने TISS के पूर्व छात्र कामाख्या दास को उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में कथित नारेबाजी मामले में 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है.