कर्नाटक क्यों लाया हेट स्पीच बिल दोषी को मिलेगी कितनी सजा जानें सब कुछ
Karnataka Hate Speech Bill: कर्नाटक ने हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पेश किया है. इसके तहत दोषियों को 2 से 10 साल जेल और संगठनों पर सामूहिक दायित्व का प्रावधान है. कर्नाटक ये बिल पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.