मनीष सिसोदिया के खिलाफ SC में केजरीवाल ने दी क्या-क्या दलीलें
मनीष सिसोदिया के खिलाफ SC में केजरीवाल ने दी क्या-क्या दलीलें
Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी का 12 जनवरी का जवाब देखिए. इसमें कहा गया है कि अगर किसी को समन किया गया है तो ये मतलब नहीं है कि वो आरोपी है. जब तक की सभी सबूत एकत्र कर आरोप ना मिले. 16 मार्च को आखिरी समन आया, जिसमें 21 मार्च को आने को कहा गया था.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मैंने सभी 9 समन का जवाब दिया था. मैंने हमेशा पूछा कि मेरी भूमिका क्या है, गवाह की है या आरोपी? केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मेरी गिरफ्तारी तक मेरी भूमिका तय नहीं थी.
दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत थे वहीं ईडी ने मेरे खिलाफ भी दिखाए हैं. सिंघवी ने कहा कि मुझे जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है वह सभी 2023 के अंत के हैं. हर सामग्री जुलाई 2023 की ही हैं. मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही सबूत इस्तेमाल किए गए थे जिसमें मनी ट्रेल चार्ट भी वही था.
सिंघवी ने कहा कि ईडी का 12 जनवरी का जवाब देखिए. इसमें कहा गया है कि अगर किसी को समन किया गया है तो ये मतलब नहीं है कि वो आरोपी है. जब तक की सभी सबूत एकत्र कर आरोप ना मिले. 16 मार्च को आखिरी समन आया, जिसमें 21 मार्च को आने को कहा गया था. यानी 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था तो अचानक उसके बाद क्या हो गया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप गिरफ्तार ना हो, तब तक आरोपी नहीं है. सिंघवी ने कहा कि मैंने उन्हें लिखित में पूछा कि क्या मैं आरोपी हूं. 16 मार्च तक नहीं था. फिर 21 मार्च को गिरफ़्तारी का क्या कारण आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी को पार्टी या उनके खिलाफ कोई करवाई हुई है क्या? सिंघवी ने जवाब दिया नहीं. कोर्ट ने कहा कि वह (ED) जो कह रहे हैं, वह यह है कि भविष्य में आप को आरोपी बनाया जाएगा. केजरीवाल के वकील ने कहा कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का नाम मात्र बताने से प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती. यह मेरा मानना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है. यदि कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो आप कंपनी के साथ-साथ उत्तरदायी होंगे. जस्टिस खन्ना – कोई भी व्यक्ति कंपनी का समग्र प्रभारी है तो आप कंपनी के प्रति परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं. फिर आपको यह दिखाना होगा कि यह आपकी जानकारी के बिना किया गया था.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Manish sisodiaFIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 15:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed