वकील ने कहा- हिंदी को बनाएं सुप्रीम कोर्ट की भाषा सीजेआई सूर्यकांत बोले- फरमान से नहीं बदलेगी अदालत की जुबान

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के इस्तेमाल के लिए आयोग गठित करने की जनहित याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ किया कि भाषा संबंधी सुधार न्यायिक आदेशों से नहीं थोपे जा सकते. अदालत पहले से ही फैसलों के संक्षिप्त विवरण हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करा रही है. यह प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है.

वकील ने कहा- हिंदी को बनाएं सुप्रीम कोर्ट की भाषा सीजेआई सूर्यकांत बोले- फरमान से नहीं बदलेगी अदालत की जुबान