किन-किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत क्या-क्या नहीं कर सकते हैं
किन-किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत क्या-क्या नहीं कर सकते हैं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल 177 दिनों बाद बाहर आएंगे. पहले ईडी फिर सीबीआई दोनों केस में उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. आज यानी कि शुक्रवार को जमानत देते हुए शीर्ष कोर्ट ने उनके लिए शर्तें भी रखी हैं.
नई दिल्ली. शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि शुक्रवार को 177 के दिन के बाद उनको जेल से बाहर निकलने का रास्ता कर दिया है. हालांकि 5 अगस्त को केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन आज शीर्ष कोर्ट ने उनको सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 लाख के बांड भरने के साथ ही उनके जमानत के लिए अलग-अलग शर्तें भी रखी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्ते रखीं हैं वह इस प्रकार है- केजरीवाल बिना एलजी (दिल्ली के उपराज्यपाल) सहमति के बिना मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते. एलजी के बिना सहमति के किसी सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते. केजरीवाल पब्लिक मंच से इस मामले में बयान नहीं दे सकते हैं. वह इस केस से संबंधित किसी गवाह से न संपर्क करेंगे न ही कोई बात करेंगे
Tags: Arvind kejriwal, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 13, 2024, 11:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed