CJI के पास जाइएकेजरीवाल कर रहे थे जमानत बढ़ाने की गुहार SC का इनकार
CJI के पास जाइएकेजरीवाल कर रहे थे जमानत बढ़ाने की गुहार SC का इनकार
अरविंद केजरीवाल की 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला मेंशन किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं. आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये. चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे.
दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं. मेडिकल टेस्ट करवाने हैं. ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे. शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इसकी मेंशनिंग क्यों नहीं की. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी.
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या-क्या कहा?
अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है. उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे. अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है. कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए ये टेस्ट जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं. कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है.
Tags: Arvind kejriwal, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 28, 2024, 10:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed