सुजानगढ़: 10 साल पहले नाबालिग बच्ची के रेप और मर्डर केस में मिली उम्रकैद जानें पूरा मामला

Rajasthan News: सुजानगढ़ बालिका की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एडीजे न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने यह फैसला सुनाया है. घटना 10 वर्ष पूर्व की है और इस मामले में जून 2012 में केस दर्ज किया गया था.

सुजानगढ़: 10 साल पहले नाबालिग बच्ची के रेप और मर्डर केस में मिली उम्रकैद जानें पूरा मामला
सुजानगढ़. 10 साल पहले बालिका की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी कमल किशोर माली आजीवन कारावास की सुनाई है. एडीजे न्यायाधीश बलवंत सिंह द्वारा सजा दिए जाने की जानकारी अभियोजन अधिकारी डॉ. करणीदान चारण ने दी. मामला जून 2012 का जिस घटना में 10 वर्षीय बालिका के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. अपर लोक अभियोजक डॉ. करणीदान चारण ने बताया कि 11 जून 2012 को पुलिस थाना सुजानगढ़ में मृतक के भाई ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी थी. जिसके एक दिन बाद मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था. दरअसल, मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके घर में कुंड का निर्माण हो रहा था. कुंड में पेड़ की जड़ आ जाने के कारण 10 वर्षीय बेटी को आरोपी कमल किशोर के घर से आरी लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसकी पुत्री वापस नहीं लौटी. इस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तो बलात्कार के बाद हत्या का यह मामला सामने आया. तत्कालीन सीआई रामप्रताप विश्नोई ने आरोपी कमल किशोर (41) निवासी वार्ड न. 5 को हत्या व बलात्कार का दोषी मानते हुए आरोपी बनाया था. जबकि मामले में दूसरे जांच अधिकारी महेंद्र सैनी ने तीन अन्य आरोपियों को भी साक्ष्य विलोपन का दोषी मानते हुए चालान पेश किया था. मामले में एडीजे न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने अन्य तीनों आरोपियों को बबलू, सूर्यप्रकाश व सुखदेव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है, जबकि आरोपी कमलकिशोर को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Churu news, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : November 12, 2022, 09:43 IST