69 हजार शिक्षक भर्ती फैसले पर अभ्यर्थियों का रिएक्शन CM योगी से की यह मांग

Lucknow News: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. जिसके तहत नई सिरे से सूची जारी बनाने का आदेश दिया गया है, इस पर अभ्यर्थियों का रिएक्शन सामने आया है.

69 हजार शिक्षक भर्ती फैसले पर अभ्यर्थियों का रिएक्शन CM योगी से की यह मांग
लखनऊः उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले का शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है. शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गुमराह किया. रिजल्ट में ओबीसी और दलितों के आरक्षण की अनदेखी की गई, लेकिन भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने जब इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उठाया तब यह बात साफ हो गई की भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में अब संशोधित रिजल्ट घोषित करने को कहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर मंच से यह कहते हैं कि वह ओबीसी और दलितों को प्रदेश में ज्यादा नौकरियों के अवसर प्रदान कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए उन्हें नौकरी देगी और स्कूलों में नियुक्ति देगी. अभ्यर्थियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह भी पढ़ेंः Ayodhya News: अयोध्या में रामपथ से लाखों की लाइट चोरी मामले में सामने आयी सच्चाई, कंपनी पर ही हुआ केस, जानें वजह गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं. इससे पहले एकल पीठ ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए आदेश दिया. कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट ने 13 अगस्त को फैसला सुना दिया था, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश जारी किया गया. डबल बेंच ने 13 मार्च 2023 के सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए फैसला दिया है. Tags: Allahabad news, UP news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : August 17, 2024, 15:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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