पति पर नहीं हो सकता दहेज प्रताड़ना का केस इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले पति पर दहेज उत्पीड़न का केस नहीं हो सकता. पत्नी दूसरी शादी करने का केस भी दर्ज नहीं करा सकती.

पति पर नहीं हो सकता दहेज प्रताड़ना का केस इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले पति पर दहेज उत्पीड़न का केस नहीं हो सकता. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी पति पर दूसरी शादी करने का मुकदमा भी दर्ज नहीं करा सकती. कोर्ट ने पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करने के मामले में दर्ज चार्टशीट और केस की कार्रवाई को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी से दूसरी शादी करने वाली महिला उसे वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी. ऐसे में दहेज प्रताड़ने के आरोप के केस पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकती. जानें क्या है पूरा मामला कानपुर के किदवई नगर इलाके के रहने वाले परिवार पर दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी करने के मामले में केस दर्ज कराया गया था. दूसरी शादी करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपनी पहली शादी को छिपाकर उससे दूसरी शादी की थी. चार्जशीट 2019 में दाखिल की गई थी, जिसे आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट ने चैलेंज किया था. ये भी पढ़ें: पहले ससुर, फिर पति और गर्भवती पत्नी, खत्म हुआ परिवार, वीडियो में कपल ने बताई आखिरी इच्छा, चौंका देगा पूरा मामला मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोप पत्र के रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 495 के तहत परिवाद दायर कर सकती है. Tags: Allahabad high court, Second marriage, UP newsFIRST PUBLISHED : September 6, 2024, 10:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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