दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दी हत्या के दोषी को शादी करने के लिए 2 हफ्ते की पैरोल

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पैरोल की अवधि दोषी की रिहाई की तारीख से गिनी जाएगी और उसे पैरोल खत्म होने पर तुरंत जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दी हत्या के दोषी को शादी करने के लिए 2 हफ्ते की पैरोल
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति को अपनी सगाई और शादी में शामिल होने के लिए दो हफ्ते की पैरोल दी है. अदालत ने राहुल देव नाम के व्यक्ति को राहत देते हुए कहा कि उसे पहले भी पैरोल (29 जनवरी से पांच मार्च तक) दिया गया था और उसने समय पर (छह मार्च को) आत्मसमर्पण कर दिया था. न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा, “तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता के आलोक में, मौजूदा याचिका स्वीकार की जाती है. याचिकाकर्ता को दो हफ्तों के लिए पैरोल दिया जाता है.” देव को हत्या के अपराध और साक्ष्य गायब करने या झूठी सूचना देने के आरोप में दोषी करार देते हुए 2014 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. उसने अदालत का रुख कर अपनी सगाई और शादी के लिए चार हफ्तों की पैरोल देने का अनुरोध किया था. विवाह समारोह का आयोजन यहां 30 अप्रैल को आर्य समाज मंदिर में किया गया है. वह अभी मंडोली जेल में बंद है. अदालत ने निर्देश दिया कि पैरोल की अवधि दोषी की रिहाई की तारीख से गिनी जाएगी और उसे पैरोल खत्म होने पर तुरंत जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है. . Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi policeFIRST PUBLISHED : April 28, 2024, 22:02 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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