इसे अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्‍यों कहा

CM Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्‍ली की निरस्‍त आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान दो जजों की पीठ ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख के मुख्‍यमंत्री पद पर बने रहने के मुद्दे पर बड़ी टिप्‍पणी की है.

इसे अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्‍यों कहा
नई दिल्‍ली. दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने ED से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान दो जजों की पीठ ने कई महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणियां भी की हैं. खासकर अरविंद केजरीवाल के मुख्‍यमंत्री पद पर बने रहने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान में हिस्‍सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें अंतरिम जमानत भी दी थी. जस्टिस संजीव खन्‍ना और जस्टिस दीपांकर दत्‍ता की दो जजों की पीठ ने शुक्रवार को दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अरविंद केजरीवाल के दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री पद पर बने रहने का मुद्दा भी उठा. सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट कर दिया कि मुख्‍यमंत्री पद छोड़ने का फैसला खुद अरविंद केजरीवाल ही ले सकते हैं. इस मामले में कोर्ट किसी तरह की टिप्‍पणी नहीं करेगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया. अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, पर जेल से बाहर आने में फंसा है 1 पेच गिरफ्तारी के मसले पर लार्जर बेंच करेगी विचार दरअसल, दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए जांच एजेंसी के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने सुनवाई की. दो जजों की पीठ ने कहा कि इस मसले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर और भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और केजरीवाल के मामले को बड़ी पीठ के लिए रेफर कर दिया. अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लार्जर बेंच का गठन करेंगे. साथ ही स्‍पेशल बेंच ने कहा कि जब तक मामले पर सुनवाई नहीं होती है, तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट कर दिया कि बड़ी पीठ अंतरिम जमानत में लार्जर बेंच संशोधन या सुधार कर सकती है. जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामलों में अंतरिम जमानत दी है. इसके बावजूद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्‍ली की निरस्‍त आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्‍टाचार के मामले में CBI की हिरासत में हैं. बता दें कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. बाद में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, Delhi news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 12, 2024, 16:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed