जज साहब ममता बनर्जी पर मुकदमा चलाइए बंगाल के राज्यपाल क्यों पहुंचे हाईकोर्ट
जज साहब ममता बनर्जी पर मुकदमा चलाइए बंगाल के राज्यपाल क्यों पहुंचे हाईकोर्ट
West Bengal News: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानी का केस ठोक दिया है.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है. दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानी का केस ठोक दिया है. उन्होंने मानहानी का यह मुकदमा के द्वारा की गई उस टिप्पणी के खिलाफ किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन में हालिया घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती हैं.
राज्यपाल ने इससे पहले दिन में बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ‘गलत और बदनामी वाली धारणा’ न बनाएं. सूत्र ने बताया कि राज्यपाल ने उनके प्रति इसी तरह की टिप्पणी करने के संबंध मे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
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राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि ”महिलाओं ने मुझसे शिकायत की है कि वे राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डर रही हैं.” सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया.”
महिला ने राज्यपाल पर क्या आरोप लगाया
राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने दो मई को राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी. तब राज्यपाल ने बदसलूकी की.
Tags: Mamta Banerjee, West bengalFIRST PUBLISHED : June 29, 2024, 12:54 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed