अब 10 नवंबर को लागू होगा रियर सीट बेल्ट का नियम जानें क्यों टाला गया फैसला
अब 10 नवंबर को लागू होगा रियर सीट बेल्ट का नियम जानें क्यों टाला गया फैसला
मुंबई पुलिस ने लोगों को जागरुक करने के लिए दस दिन बाद नियम लागू करने का लिया फैसला, रेडियो और सोशल मीडिया से भेजा जा रहा है रियर सीट बेल्ट लगाने का संदेश.
हाइलाइट्स10 नवंबर से मुंबई पुलिस बरतेगी सख्ती.बिना रियर सीट बेल्ट के मिलने पर लगेगा 200 रुपये जुर्माना.दुपहिया वाहनों पर पिलियन के लिए हेलमेट को लेकर भी चलाया जाएगा अभियान.
नई दिल्ली. मुंबई में 1 नवंबर से लागू किया जाने वाला रियर सीट बेल्ट का नियम अब 10 नवंबर से लागू होगा. मुंबई पुलिस के अनुसार इस नियम को टालने के पीछे केवल लोगों को जागरूक करना कारण है. जिससे लोग 10 नवंबर तक रियर सीट बेल्ट पहनने की आदत डाल लें. इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) राज तिलक रोशन ने इस बात की जानकारी दी है.
रोशन ने बताया कि नियम की तारीख को दस दिनों के लिए टाला गया है. अब सभी लोगों को सोशल मीडिया और रेडियो के जरिए नए नियमों के पालन और इसे लागू करने की तारीख के बारे में जानकारी दी जा रही है. साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे रियर सीट बेल्ट को जरूर लगाएं.
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कटेगा चालान
इस नियम के 10 नवंबर से लागू होने के बाद रियर सीट बेल्ट न लगाए मिलने पर 200 रुपये का चलान काटा जाएगा. इसी के साथ अब मुंबई पुलिस टू व्हीलर पर रियर हेलमेट को लेकर भी अभियान शुरू करने जा रही है. मुंबई पुलिस के अनुसार रियर हेलमेट न लगाने वालों की संख्या भी शहर में काफी बढ़ गई है और ये हादसे को न्योता देने वाली बात है.
दिल्ली में पहले ही किया लागू
टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री का सड़क हादसे में हुए निधन के बाद पूरे देश में रियर सीट बेल्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. जिसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रियर सीट बेल्ट को लगाना भी जरूरी कर दिया था. इस आदेश के बाद नियम को दिल्ली में तुरंत लागू कर दिया था और उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 हजार रुपये का चालान भी लगाया गया था. 14 सितंबर को लागू हुए इस नियम के पहले ही दिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों के चालान काटे थे. एक जानकारी के अनुसार केवल बाराखंबा रोड पर ही दिल्ली पुलिस ने 17 लोगों का चालान काटा था.
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Tags: Auto News, Car Bike NewsFIRST PUBLISHED : November 03, 2022, 13:59 IST