नाम की गलती से कोई विदेशी नहीं हो जाता अजहर-आबिदा सहित 27 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
नाम की गलती से कोई विदेशी नहीं हो जाता अजहर-आबिदा सहित 27 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट और असम के विभिन्न फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलों के आदेशों को फिलहाल अलग रखते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इन 27 लोगों के खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. इन याचिकाकर्ताओं में शामिल सबित्री डे, अजबहार अली, मोहम्मद अकबर अली, आबेदा खातून और अनोवारा खातून समेत कई लोगों का कहना था कि उन्हें वोटर लिस्ट और अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर, टाइपिंग की गलतियों और अन्य तकनीकी खामियों के आधार पर विदेशी घोषित कर दिया गया था.