सुप्रीम कोर्ट में अफजल खान मकबरे के करीब के ढांचे को ढहाए जाने का केस शुक्रवार को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान के मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचों को ढहाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में अफजल खान मकबरे के करीब के ढांचे को ढहाए जाने का केस शुक्रवार को होगी सुनवाई
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अफजल खान मकबरे के पास के ढांचे ढहाए जाने का मामला वन भूमि पर बने अनधिकृत ढांचे को ढहाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार से शुरू हुई ढहाने की कार्रवाई, याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान के मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचों को ढहाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) , न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस दलील का संज्ञान लिया कि अफजल खान के मकबरे को इस आधार पर ध्वस्त किया जा रहा है कि यह वन भूमि पर बने होने के कारण अवैध था. अफजल खान को 1659 के आसपास दफनाया गया था. हालांकि, न्यायालय मकबरे के आसपास अनधिकृत ढांचे को ढहाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया. अफजल खान महाराष्ट्र (Maharashtra) के सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारे गये थे और बाद में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार तड़के विध्वंस की कवायद शुरू हुई और यह जारी है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Justice DY Chandrachud, Maharashtra, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 10, 2022, 18:40 IST