NEET री-टेस्ट से पहले टेलीग्राम ने सरकार के अस्थायी बैन को चुनौती दी दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई
Telegram Ban Hearing: NEET (UG) 2026 री-टेस्ट से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर परीक्षा से जुड़ी लीक सामग्री और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था. वहीं टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले को करोड़ों आम यूजर्स के लिए अनुचित बताया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस कदम को जरूरी बताया है. सरकार ने टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर पर भी अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया है. अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई और फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है.