‘इस उम्र में तलाक का क्या फायदा’-34 साल पुरानी शादी तोड़ने से HC का इनकार

Telangana High Court News: तेलंगाना हाईकोर्ट ने 34 साल पुराने विवाह को खत्म करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि 56 और 52 साल की उम्र में तलाक देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. पति-पत्नी की 17 साल की कानूनी लड़ाई, गंभीर आरोपों और असफल सुलह प्रयासों के बाद कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं और मूल तलाक याचिका भी रद्द कर दी.

‘इस उम्र में तलाक का क्या फायदा’-34 साल पुरानी शादी तोड़ने से HC का इनकार